SpiceJet को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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Updated: 28 जनवरी, 2022,

नई दिल्ली: एयरलाइन SpiceJet को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. स्पाइसजेट के दावे के बाद SC ने राहत की अनुमति दी कि वह क्रेडिट सुइस के साथ विवाद को सुलझाना चाहता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट पर सवाल भी उठाए. कोर्ट ने कहा कि यह एयरलाइन चलाने का कोई तरीका नहीं है. क्या बकाया से भागना चाहती है स्पाइसजेट?  स्पाइसजेट देनदारियों से दूर नहीं हो  सकती है अगर स्पाइसजेट बकाया राशि का भुगतान नहीं करना चाहती है, तो हम आगे बढ़ेंगे और कंपनी का लिक्विडेशन कर देंगे.

वहीं क्रेडिट सूइस ने कहा स्पाइसजेट का दावा है कि वे 3 सप्ताह में पर्याप्त पेशकश करेंगे. वर्तमान में जो मेज पर है, वह न्यायालय के समक्ष उल्लेख करने योग्य भी नहीं है.  आशा है कि स्पाइसजेट को समय लग रहा है, यह एक पर्याप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. स्पाइसजेट के दावे के बाद SC ने राहत की अनुमति दी कि वह क्रेडिट सुइस के साथ विवाद को सुलझाना चाहता है. स्विस वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस AG द्वारा लगभग 180 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर एक दशक के लंबे गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पाइसजेट ने याचिका दायर की है. गुड़गांव स्थित स्पाइसजेट ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में लाभ कमाया था. इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घाटा एक साल पहले की तुलना में 561 करोड़ रुपये से अधिक हो गया.

पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है. एयरलाइन की निगेटिव नेटवर्थ  2014 की तुलना में करीब हो गई है . उस समय एयरलाइंस काम बंद करने वाली थी. 7 दिसंबर, 2021 को मद्रास हाईकोर्ट  की एकल पीठ ने क्रेडिट सुइस एजी, स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन और एक लेनदार द्वारा दायर एक कंपनी याचिका पर स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इस आदेश को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया था. बाद में स्पाइसजेट ने डिवीजन बेंच में अपील की. 11 जनवरी को खंडपीठ ने स्पाइसजेट की अपील खारिज कर दी. डिवीजन बेंच ने भी आदेश को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया

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