एक क्लिक में जानिए- ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले चार्ज का पूरा हिसाब-किताब

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Updated: 04 Jun 2019

भारतीय रेल से सफर ने वाले यात्री हमेशा अपनी यात्राओं के लिए तीन से चार महीने पहले अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं. मगर ऐसा भी वक्त आता है जब किसी कारणवश उन्हें अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. मगर बीते दिनों टिकट बनवाने और कैंसिल करने के नियम बदले हैं. ऐसे में चार महीने पहले टिकल करा चुके यात्रियों के मन ये सवाल रहता है कि इस दौरान टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे की तरफ से कितनी रकम पेनाल्टी के तौर पर काटी जाएगी. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अब स्लिपर से लेकर फर्स्ट ऐसी के टिकट कैंसिल पर कितना रुपया कटेगा और कितना रिफंड मिलेगा.

कैंसिलेशन चार्ज – कन्फर्म टिकट

एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के डिपार्टचर से 48 घंटे पहले कैंसिल करवाई जाती है तो एसी फर्स्ट क्लास/ एक्ज्यूटिव क्लास में 240 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा. एसी टू टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रूपए, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार और एसी इकोनोमी क्लास के लिए 180 रूपए देने होगें. जबकि स्लीपर के लिए 120 और सेकंड क्लास के लिए 60 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा.

 अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से 12 घटे के बीच कैंसिल करवाया जाएगा तो कैंसेलेशन चार्ज कुल किराए का 25 पर्सेंट देना होगा. ट्रेन के डिपार्चर से 12 से 4 घंटे के के बीच कैंसिल करवाया जाएगा तो कुल किराए का 50 पर्सेंट कैंसिलेसन चार्ज देना होगा. डिपार्चर के 4 घंटे के पहले टिकट कैंसिल न करवाने या टीडीआर को फाइल न करने पर किसी भी तरह कोई धन वापस नहीं दिया जाएगा.

वेटिंग और आरएसी टिकट के लिए

ई टिकट को ऑनलाइन ही कैंसिल करवाना होगा और टिकट का पैसा नियम अनुसार चार्ज करने के बाद पैसा वापस उसी अकाउंट में भेज दिया जाएगा जिससे टिकट को बुक किया गया होगा. ट्रेन के रद्द होने की स्थिति में बगैर किसी टीडीआर स्लिप के ही ऑटोमैटिक ही टिकट का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा. पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के तहत काउंटर टिकट को कैंसिल करवाने पर ट्रेन के डिपार्चर के 3 दिनों के भीतर ही रिफंड हो जाएगी.

तत्काल टिकट का कैंसिलेशन

तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर कोई पैसा रिफंड नहीं होगा हालंकिल ट्रेन के रद्द होने या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने पर रिफंड मिलेगा. अगर ई- टिकट एक से ज्यादा पैसैंजरों के लिए बुक किया गया है और एक को कंफर्म जबकि एक को आरएसी टिकट या वेटिंग में टिकट मिलता है ऐसी स्थिति में टिकट का फुल रिफंड मिलेगा, हांलाकि ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक या तो टिकट को कैंसल करवाना होगा या टीडीआर फाइल करना पड़ेगा.

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